- जिला के बाहरी स्थानों से सरसों ढोने वाले वाहनों को जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध
- आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
नारनौल @ कानोड़ न्यूज । जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने धारा 144 लागू कर जिला के बाहरी स्थानों से सरसों ढोने वाले ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सभी वाहनों को जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने बताया जिला में 12 मई तक सरसों की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से एमएसपी पर निर्धारित मापदंड अनुसार सरसों की खरीद जिले की मंडियों में सरकार की हिदायत अनुसार की जानी है।
जिले के साथ लगते हुए अन्य जिलों के साथ-साथ राजस्थान से इस जिले में सरसों बिक्री के लिए लाई जाने का अंदेशा है इसलिए जिले की सीमाओं पर तत्काल पुलिस की तैनाती की आवश्यकता है ताकि जिले के बाहरी स्थानों से आने वाली सरसों पर पाबंदी लगाई जा सके। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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