रेवाडी @ कानोड न्यूज | हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक पेट्रोल पंप संचालक को पेट्रोल डालने में गड़बड़ी करना भारी पड़ गया। 287.50 रुपए अतिरिक्त वसूलने पर कंज्यूमर कोर्ट ने 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसमें 50 हजार मुआवजा, 11 हजार खर्चा और 9% का ब्याज है। आरोपी पेट्रोल पंप संचालक को ये राशि शिकायतकर्ता को देनी होगी।
मिली जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी शहर से सटे गांव गोकलगढ़ निवासी पंकज शर्मा ने जुलाई 2019 में शहर के झज्जर चौक स्थित भारत पेट्रोलियम के पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया था। टैंक फुल होने पर उससे 1500 रुपए से ज्यादा लिए गए और मशीन में तेल भी एक्स्ट्रा डला हुआ दर्शाया गया।

उसकी बाइक की क्षमता के हिसाब से उसमें ज्यादा पेट्रोल आया। पंकज ने जब पेट्रोल पंप के सेल्समैन से बात की तो वे समाधान निकालने की बजाए उस पर हावी हो गए। इस तरह पंकज से पेट्रोल पंप करिंदों द्वारा 287.50 रुपए एक्सट्रा लिए गए।
कंज्यूमर कोर्ट ने ठोका जुर्माना
पेट्रोल पंप द्वारा की गई गड़बड़ी की शिकायत लेकर वकील के मार्फत पंकज ने रेवाड़ी स्थित जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील दायर की। इसमें पंकज ने पूरे सबूत आयोग के सामने रखे। जिसके आधार पर आयोग के चेयरमैन एसके खंडूजा ने पेट्रोल पंप संचालक पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसमें 50 हजार रुपए जुर्माना 11 हजार बाद खर्च, 287.50 रुपए अतिरिक्त वसूले हुए 9% ब्याज सहित शामिल है।