हरियाणा में मैटरनिटी लीव लेने वाली महिला कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सरकारी विभागों में 21 हजार रुपए से अधिक प्रति माह की सैलरी ले रहीं अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव की अवधि की सैलरी विभाग स्वयं वहन करेगा। इससे कम वेतन वाली महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी अवधि की सैलरी हरियाणा सरकार देगी। हरियाणा में पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर अनुबंधित महिला कर्मचारियों को भी 6 महीने का मातृत्व अवकाश देने का नियम है।
HKRNL के जरिए होगा सैलरी का भुगतान
मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस संबंध में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 21 हजार से अधिक वेतन वाली अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव की अवधि की सैलरी का भुगतान संबंधित विभाग हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से करेगा।
सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे निर्देश
मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक महिला कर्मचारी को छह महीने के मातृत्व अवकाश के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्देश सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे। मुख्य सचिव ऑफिस की ओर से कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस मामले को देख रहे हैं।
लाभ न मिल पाने की हुई थी शिकायत
हरियाणा सरकार को कुछ महिला कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि मैटरनिटी लीव के दौरान उनके अनुबंध की समाप्ति के कारण वे छह महीने लीव का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से पहले ही यह निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के मैटरनिटी लीव के दौरान अगर उनका अनुबंध समाप्त हो जाता है तो उनका अनुबंध स्वत: ही उनके मैटरनिटी लीव की अवधि तक विस्तारित हो जाएगा।