- मतदाता सूची पर 21 जून तक कर सकते हैं दावे व आपत्ति
नारनौल, कानोड़ न्यूज । हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के अनुबंधों के तहत पंचायत आम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा 5 जनवरी व 16 मई 2022 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची के अनुसार खंड नारनौल की सभी 52 ग्राम पंचायतों की वार्ड वाइज मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अगर किसी नागरिकों को इस सूची पर दावा व आपत्ति है तो वह 21 जून तक आपत्ति कर सकता है। इस दौरान केवल 19 जून को छुट्टी रहेगी बाकी किसी भी दिन आपत्ती करा सकता है।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचक अधिकारी एवं एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार विधानसभा मतदाता की सूची के अनुसार खंड नारनौल की सभी ग्राम पंचायतों की सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन हो चुका है। ऐसे में अगर किसी नागरिकों को इस मतदाता सूची पर कोई दावा या आपत्ति करनी है तो वह संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव के पास, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय नारनौल या जिला निर्वाचक अधिकारी एवं एसडीएम कार्यालय नारनौल के कार्यालय में दावे व आपत्ति कर सकता है। इसके बाद किसी भी दावे व आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसके बाद जिला निर्वाचक अधिकारी 28 जून तक इन दावे व आपत्तियों पर अपना निर्णय सुनाएगा। इसके बाद भी अगर किसी भी नागरिक को जिला निर्वाचक अधिकारी के फैसले पर भी आपत्ति है तो वह 1 जुलाई तक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के समक्ष अपनी अपील कर सकता है। इसके बाद 6 जुलाई तक इस अपील पर उपायुक्त द्वारा निपटान किया जाएगा। इस सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई को कर दिया जाएगा।