सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी

नारनौल, कानोड़ न्यूज । प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रों फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) स्कीम के तहत सरकार सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवा रही है। इस ऋण पर 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। यह ऋण लेने के लिए पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर उद्यमी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा । सरकार की इस विशेष पहल से दो लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को लाभ होगा।

यह जानकारी देते हुए एमएसएमई केंद्र के उप-निदेशक रविंद्र सिंह ने बताया कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है ताकि उनमें दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत भागीदार बनें। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक के लोन पर 35 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। इच्छुक उद्यमी इस संबंध में किसी अन्य जानकारी के हेल्पलाइन नंबर 0172-2580706, 2580707 पर फोन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिले के ओडीओपी/नॉन ओडीओपी उत्पाद के तहत नए एवं स्थापित उद्योगों के उन्नयन के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिडी उपलब्ध होगी और उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए । इच्छुक प्रार्थी इस संबंध में निजामपुर रोड स्थित जिला एमएमएमई केन्द्र में आकर जानकारी ले सकते हैं।

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