परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए तीन दिवसीय कैंप आज से

  • नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव उमाशंकर ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 
  • अपना मोबाइल नंबर तथा वोटर आईडी भी अपडेट कराएं नागरिक 
  • सरकारी योजनाओं व सेवाओं के लिए पीपीपी अपडेट कराएं नागरिक : वैशाली सिंह

नारनौल , विनीत पंसारी । जिला महेंद्रगढ़ के नागरिकों की परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान तथा डेटा सत्यापन व अपडेशन का कार्य 16 से 18 दिसंबर तक ग्राम व शहर स्तर तक किया जाएगा। इसके बाद पीपीपी में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन कैंप में अधिक से अधिक नागरिकों को सेवाएं दी जाएं। यह निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने आज नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव उमाशंकर के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों को दिए।

एडीसी ने बताया कि 10 व 11 दिसंबर को लगे कैंप में जिला महेंद्रगढ़ के लगभग चार हजार लोगों ने कैंप का फायदा उठाया था। अब यही कैंप 3 दिन लगातार लगाए जाएंगे। कैंप में आने वाले नागरिक अपने साथ वोटर आईडी इत्यादि जरूर लेकर आए। इस दौरान अपना मोबाइल नंबर तथा वोटर आईडी भी अपडेट कराएं।

उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के तहत हरियाणा सरकार द्वारा ये विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। 

एडीसी एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी ने बताया कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित डाटा सत्यापित व अपडेट करवाने तथा दस्तावेज में सुधार के लिए जिला के ग्राम एवं वार्ड स्तर पर लगने वाले कैंप में लोग भागीदार बनें और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपना परिवार पहचान पत्र अपडेट अवश्य कराएं।

उन्होंने बताया कि कैंप में सभी अपडेटेड परिवारों को हस्ताक्षरित परिवारों में बदलना, एफआईडीआर में मौजूद न होने व गलत तरीके से मैप किए गए नागरिकों व परिवारों के डेटा को कैप्चर करना, वेरीफाइड हो चुके संबंधित सभी नागरिकों के लिए दिव्यांग प्रमाणपत्र अपलोड करने व पीपीपी डेटा में सुधार के कार्य किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में रहने वाले ऐसे पंजीकृत परिवार जो एफआईडीआर में नहीं हैं अथवा एफआईडीआर में नॉट ट्रेसेबल हैं, ऐसे चिह्नित परिवारों का सत्यापन करना आदि कार्य किए जाएंगे। 

एडीसी ने बताया कि जिनकी आयु 55 साल से अधिक है उनके जन्म प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन होगी। इसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, मैट्रिक सर्टिफिकेट अथवा 2017 से पहले का वोटिंग कार्ड अवश्य साथ लाएं। 

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