- पीपीपी की गड़ीबड़ी के कारण राशन कार्ड कटा है, तो नागरिक 18001802087 और 1967 टोल फ्री नंबरों पर करें संपर्क
हरियाणा में करीब दस लाख परिवारों को बीपीएल कोटे से हटा दिया गया है। परिवार पहचान पत्र से आय की जांच होने के बाद इन परिवारों को बीपीएल की कैटेगरी से बाहर किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेज गति और पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है। हालांकि, पीपीपी में परिवारों के विवरण में कुछ गलतियां सामने आ रही हैं, जिन्हें लाभार्थी अतिरिक्त जिला उपायुक्तों व एसडीएम कार्यालयों में जाकर अपनी इन गड़बड़ियों को ठीक करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अब पीपीपी के माध्यम से राशन कार्ड भी ऑनलाइन बनाये जा रहे हैं। 1.80 लाख वार्षिक आय के मादनंड अनुसार 12 लाख नये परिवार बीपीएल सूची में शामिल हुए हैं। यदि किसी का राशन कार्ड पीपीपी में गलत विवरण के कारण कटा है तो वे अपना विवरण ठीक करवायें और उनके द्वारा दर्ज जानकारी के सत्यापन के बाद ऐसे लाभार्थियों को दो माह का राशन मिलेगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार का राशन कार्ड पीपीपी की गड़ीबड़ी के कारण कटा है, तो ऐसे नागरिक 18001802087 और 1967 टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अंत्योदय उत्थापन के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्था1न योजना भी चलाई है, जिसके तहत ऐसे परिवारों के सदस्यों को स्व रोजगार के लिए ऋण की सुविधा, उनका कौशल विकास करके तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी देकर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय परिवारों के साथ खड़ी है, किसी भी परिस्थिति में उनके कल्याणार्थ सरकार हर संभव सहयोग करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल उपस्थित रहे।