सोनीपत @ कानोड़ न्यूज । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत (court) ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपित को दोषी करार दिया। दोषी को पांच साल कठोर कारावास (Imprisonment) व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 40 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
बरोदा थाना क्षेत्र गांव निवासी व्यक्ति ने 14 अक्तूबर, 2022 को शिकायत दी थी कि वह अपनी पत्नी संग पशुचारा लेने गए थे। उनकी छह साल की बेटी घर पर थी। जब वह लौटे तो पड़ोस की महिला ने बताया था कि उनके घर में गांव का पातेराम घुसा हुआ था। जब वह घर गई तो वह उनकी बच्ची संग गलत काम करने की फिराक में था। दोनों अर्धनग्न हालत में थे। उसे देखकर आरोपित भाग गया। उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने भी यही बताया था। जिस पर पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 पॉक्सो एक्ट व धारा 354 में पांच-पांच साल कैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।