रामपुर: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। उन पर दर्ज हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया है और आजम खान दोषी पाए गए हैं। आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान पर धारा 171G और धारा 505 (1)B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत चला था मुकदमा चला था। उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजादनगर में दर्ज किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। ये मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था। तब आजम खान सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे।
हालही में योगी सरकार ने वापस ली थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा
हालही में यूपी की योगी सरकार ने आजम खान की वाई कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली थी। सपा सरकार से उनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी। आजम खान की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में आमद दर्ज कर दी है। पिछले साल रामपुर की एक सांसद/विधायक अदालत ने आजम खान को 2019 के एक अन्य नफरती भाषण मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा था।
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