नारनौल । हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना के विस्तारीकरण का पोर्टल लॉन्च किया है। अब प्रदेश में 1.80 लाख से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पात्र आवेदक चिरायुआयुष्मानहरियाणा डाट इन पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यह परिवार मुफ्त उपचार के लिए बीमित हो जाएंगे।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को पहले ही इस योजना में शामिल किया हुआ है। यह परिवार सरकारी अथवा पैनल के निजी अस्पताल में पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता।
हरियाणा सरकार ने अब इसका विस्तार करते हुए योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को भी शामिल किया है। लाभार्थी को पंजीकरण करवाने के लिए चिरायुआयुष्मानहरियाणा डाट इन पर 1500 रुपए भुगतान करना होगा। अगर पंजीकरण के शुल्क के भुगतान से संबंधित कोई समस्या है तो चिरायुएक्सटेंशन एट जीमेल डाट काम पर ईमेल किया जा सकता है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्या के समाधान के लिए भी नागरिक सीआरआईडी विभाग के शिकायत पोर्टल ग्रीवेंस डॉट ई दिशा डाट जीओवी डाट इन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद इन परिवारों को भी चिरायु आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की तरह हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा।
तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार ऐसे कराएं पंजीकरण:
- वेबसाइट www.chirayuayushmanharyana.in पर जाएं.
- वेब पोर्टल पर PPP ID/FAMILY ID भरें और OTP के लिए सबमिट करें.
- आवेदक को PPP ID / FAMILY ID से जुड़े मोबाइल नंबर (परिवार का मुखिया का नंबर) पर OTP प्राप्त होगा और OTP भरने के बाद आवेदक पात्रता परिणाम प्राप्त कर सकता है.
- यदि आवेदक पात्र है तो 1,500 रुपये की पंजीकरण राशि का भुगतान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI आदि माध्यम से किया जा सकता है.
- सफल भुगतान पर रसीद प्रिंट कर सकते हैं.
- आवेदक पी.पी.पी. आई.डी. ट्रांजेक्शन संख्या दर्ज करके होम पेज के केंद्र में भुगतान स्थिति जांचें बटन पर क्लिक कर पंजीकरण स्थिति जान सकते हैं.