पानीपत । यदि आप भी बीपीएल सूची में आते हैं तो यह खबर आपके लिए है. हरियाणा सरकार अब बीपीएल परिवार की आर्थिक मदद करने जा रही है. हरियाणा सरकार की इस योजना के अनुसार मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवारों की 80 हजार रुपए के साथ आर्थिक मदद की जा रही है.वहीं, इस बारे में जानकारी देते हुए पानीपत के उपायुक्त वीरेंन्द्र कुमार दहिया बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ0 बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है.
पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था. वहीं, अब हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत वर्तमान में बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को पात्र बनाया गया है. अब जिले में सभी बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है.
इन लोगों को मिलेगा लाभ
उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए. यदि आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में आता है तो उसे अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है. इसके साथ ही आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए. घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
उपायुक्त ने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है. वहीं, आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा. इसके बाद फॉर्म में बताए गए सभी दस्तावेज लगाने होंगे. जिसके बाद फॉर्म को सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना होगा. ऑनलाइन करवाने के बाद आवेदक को ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है. किसी भी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए डॉक्यूमेंट की कॉपी भी साथ लगाएं.