- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2022-23 तक का बकाया कर एक मुस्त जमा करने पर 15 प्रतिशत लाभ के साथ 100 प्रतिशत होगा ब्याज माफ
नारनौल । नगर परिषद क्षेत्र के तहत आने वाले प्रॉपर्टी धारक नगर परिषद कार्यालय के कमरा नंबर 9 में हेल्प डेस्क पर व स्वयं अपनी संपत्ति को सत्यापित करवाता है तो सरकार की ओर से उन सभी प्रॉपर्टी धारकों को वर्ष 2023-24 के टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमन लता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के तहत आने वाले प्रॉपर्टी धारक वर्ष 2023-24 का 31 दिसंबर तक एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति को सत्यापित करवाते हैं तो उन्हें अपना टैक्स पर 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिन प्रॉपर्टी धारकों का वर्ष 2010-11 से वर्ष 2022-23 तक का बकाया कर एक मुस्त जमा करने पर उसे 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा तथा 100 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा।