नारनौल, विनीत पंसारी । शहरी क्षेत्र के तहत आने वाले संपत्ति धारक 31 मार्च तक एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति को सत्यापित करवाते हैं तो उन्हें टैक्स पर 15 प्रतिशत व ब्याज पर 100 प्रतिशत की छुट का लाभ मिलेगा।
यह जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी दीपक गोयल ने बताया कि प्रॉपर्टी धारक को 2010-11 से 2023-24 के बकाया कर एक मुस्त जमा कराने पर हरियाणा सरकार की ओर से 15 प्रतिशत छुट का लाभ मिलेगा तथा 100 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। इस छुट का फायदा उठाने के लिए एनडीसी पोर्टल पर आप द्वारा अपनी संपत्ति की जानकारी को स्वयं प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। अगर एनडीसी पोर्टल पर आपकी संपत्ति की जानकारी में कोई त्रुटि है तो आप ऑनलाइन
property.ulbharyana.gov.in पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके अपनी त्रुटि को ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा नगर परिषद के कमरा नंबर 6 में स्थापित हेल्प डेस्क पर संबंधित दस्तावेज जमा करवा कर भी अपनी त्रुटि को निशुल्क ठीक करवा सकते हैं।