धार्मिक द्वेष भावना बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिले धारा 144 लागू

नारनौल , कानोड़ न्यूज । जिलाधीश डा. जय कृष्ण आभीर ने राजस्थान में हुई घटना से धार्मिक द्वेष भावना बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है।

आदेशों में स्पष्ट किया है कि विगत दिनों राजस्थान के उदयपुर शहर में हुई नृशंस हत्या के चलते जिला में भी धार्मिक द्वेष भावना बढ़ने की आशंका है। किसी शरारती तत्व द्वारा किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिए जाने की सम्भावना को देखते हुए धारा 144 लागू की है। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का अंदेशा हो।

यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

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