अधिकारी तुरंत जारी करें नो ड्यूज सर्टिफिकेट : उपायुक्त

नारनौल, विनीत पंसारी । पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए विभिन्न विभागों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। सभी विभागों के अधिकारियों को यह नो ड्यूज सर्टिफिकेट उसी दिन जारी करने होते हैं। अगर कोई इस में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ जयकृष्ण आभीर ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान बिजली-पानी बैंक तथा अन्य कई प्रकार के नो ड्यूज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय इन कागजात की जरूरत पड़ती है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नागरिकों को यह सर्टिफिकेट उसी दिन जारी किए जाएं।

उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में इच्छुक नागरिक भी यह सुनिश्चित करें कि वे इससे पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लें। डीसी ने बताया कि इन चुनाव में अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उस पर पंचायती राज चुनाव अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।

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