एडीसी डॉ. जयेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र दंपत्ति को 71 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। साथ ही विवाह के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाने पर 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी भेंट की जाती है।
एडीसी ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार विवाह के 30 दिनों की अवधी के अंदर दंपत्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। जिस पर 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि और मिठाई भेंट की जाती है।
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित व टपरीवास जाति की लड़की की शादी में सरकार की ओर से 71 हजार रुपये की सहायता की जाती है। विवाह से पहले 66 हजार रूपये और छ माह में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर 5 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
विधवा महिला की लड़की और सामूहिक विवाह करने वाली लड़की की शादी में 51 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाती है। विवाह से पहले 46 हजार रुपये और छ माह में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर 5 हजार दिए जाते है।