च्नडीगढ़, कानोड न्यूज । हरियाणा में दिव्यांग रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की और से इसको लेकर डिटेल्ड निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विकलांगता अधिनियम के तहत आने वाली श्रेणियों में 40% या उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारी को ही इसका लाभ मिलेगा। आरक्षण 100 पॉइंट रोस्टर के जरिए लागू किया जाएगा। 25 अंकों के अंतराल के बाद रोस्टर में उपयोग किए गए बिंदुओं का प्रयोग आरक्षण देने के लिए किया जाएगा।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ग्रुप A, B, C और D के पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
100 पॉइंट रोस्टर के जरिए होगा लागू
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (2016) एक्ट की जगह 19 अप्रैल, 2017 को लागू हुआ। पहले, पदोन्नति में 3% की दर से आरक्षण का लाभ 18 अप्रैल 2017 तक दिया जाता था। इसके बाद 4% होरिजेंटल रिजर्वेशन के निर्देश 19 अप्रैल 2017 से लागू होंगे। सरकार की और से जारी निर्देशों में कहा गया है कि आरक्षण उन PWBDS पर लागू होगा जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है। आरक्षण 100 पॉइंट रोस्टर के जरिए लागू किया जाएगा।
इन श्रेणियों के दिव्यांग को ही लाभ
सरकार की और से जारी निर्देशों में उन PWBDS पर लागू होगा जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आते हैं। अधिनियम में विकलांगता की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें अंधापन, बहरापन, लोकोमोटर विकलांगता और बौद्धिक विकलांगता शामिल हैं।
आरक्षण का ये होगा रेशियो
पदोन्नति में रिजर्वेशन 4 फीसदी होगा। इसका मतलब है कि ग्रुप A, B, C और D पदों में सभी पदोन्नत पदों में से 4% PWBDS के लिए आरक्षित होंगे।
ऐसे लागू होगा रिजर्वेशन
निर्देश के मुताबिक कुछ मामलों में आरक्षण से छूट की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी प्रतिष्ठान को आरक्षण से छूट दी जा सकती है यदि प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य के लिए PWBDS के कौशल या क्षमताओं की आवश्यकता नहीं है।
प्रमोशन से इनकार नहीं
निर्देशों में कहा गया है कि दिव्यांगों को केवल विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो PWBD पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उसे केवल इसलिए पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह विकलांग है।