हरियाणा में सीधे दर्ज नहीं होंगे दहेज के केस, डीजीपी ने अफसरों को दिए आदेश

  • पुलिस पहले जांच करेगी, फिर लगेगी धारा 498A

चंडीगढ़ । हरियाणा में अब मामले की पुष्टि होने के बाद ही 498ए का मुकदमा दर्ज होगा। निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत कपूर ने ये निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने महिला अपराध को लेकर बताया कि प्रदेश में वर्ष 2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 12% तक कमी दर्ज की गई है।

इसी प्रकार डकैती संबंधी मामलों में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 30%, छीना झपटी संबंधी मामलों में 18.33%, गंभीर चोट संबंधी मामलों में 8% की गिरावट दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि हमें उन सभी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करना है, जहां पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हों। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में महिलाओं की टीम तैयार करें जो हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आवारा लड़कों को सबक सिखाएं।

दहेज के झूठे मामलों के बाद फैसला
हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस थानों में दर्ज 498ए (दहेज) के मुकदमों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब महिला की शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत सभी तथ्यों की जांच पड़ताल करते हुए केवल असली आरोपी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जांच के दौरान निर्दोष लोगों के नाम निकालते हुए उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। इस मामले में असली दोषियों के खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से निर्दोष लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी।

समाधान के बाद भी लेते रहें फीडबैक
डीजीपी कपूर ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इस मामले में सभी सुनियोजित तरीके से एक दिशा में कार्य करें। महिला विरुद्ध अपराध संबंधी मामलों को लेकर पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज अथवा समाधान होने के बाद भी महिलाओं से उनका हाल-चाल पूछते हुए फीडबैक लेते रहें। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उनमें सुरक्षा की भावना को बल मिल सके।

टीमों का विशेषज्ञों से करवाया जाए प्रशिक्षण
महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिला में बनाई गई टीम को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इसे लेकर गुरुग्राम जिला में एक सराहनीय पहल की जा रही है, जिसके तहत महिला पुलिसकर्मी विद्यालयों आदि में जाकर महिलाओं व लड़कियों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी।

इसके लिए उनका अलग-अलग बैच में प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि वे स्कूल, कॉलेज तथा अन्य हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जाकर महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने को लेकर प्रभावी तरीके से कार्य कर सकें।

नशा तस्करी पर होगी कड़ी कार्रवाई
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश में नशा तस्करी करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए उनकी अवैध संपत्तियों को निशाना बनाएं। इसके साथ ही जो लोग नशे की लत में पड़ गए हैं उनकी नशा मुक्ति के लिए सहायता करें।

इसके लिए वे ग्राम प्रहरी की ड्यूटी लगाएं। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले ग्राम प्रहरी को सम्मानित करे ताकि बाकी लोग भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हों।

पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर।

पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर।

लेन ड्राइविंग पर सख्त हुई हरियाणा पुलिस
पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच-152डी, एनएच-44 तथा एनएच-9 पर लेन ड्राइविंग का पालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए लेन ड्राइविंग के बारे में आवश्यक जानकारी दी जा रही है।

गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने बताया कि 1 दिसम्बर से 13 दिसंबर तक लेन ड्राइविंग को लेकर 6000 वाहनों के चालान किए गए है। इसके अलावा, गुरुग्राम में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के भी चालान भी पहले की अपेक्षा डबल किए गए हैं।

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