नारनौल । जिले में स्थित होटलों में बिना अनुमति के नए साल पर पार्टी नहीं होगी। शराब पार्टी के लिए भी आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी। नियमो का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार संबंधित विभाग से लाइसेंस निस्तारण की कार्रवाई कराई जाएगी।
एसपी नितिश अग्रवाल ने इसको लेकर होटल संचालकों को निर्देश देते हुए कहा है कि नए साल पर पार्टी के आयोजन के लिए पुलिस विभाग, आबकारी विभाग और एसडीएम से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। होटल में आने वाले सभी लोगों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। नाबालिगों, छात्र–छात्राओं का होटलों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
नियमो का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था का पालन करना होगा। किसी प्रकार का शोर शराबा करने, अफवाह फैलाने या सार्वजनिक स्थान पर कानून व शांति व्यवस्था भंग करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।